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गांधी जी की मानहानि: अब मामला MP MLA स्पेशल कोर्ट में

० डॉ पाठक के बयान गुरुवार 6 जुलाई को

गांधी जी की मानहानि
अब मामला MP MLA स्पेशल कोर्ट में
० डॉ पाठक के बयान गुरुवार 6 जुलाई को

ग्वालियर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डिग्री के बारे में मिथ्यावाचन करने वाले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ़ दायर शिकायत अब सांसद,विधायक विशेष न्यायालय में पहुंच गई है। इस मामले में गुरुवार 6 जुलाई को शिकायतकर्ता पत्रकार और गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ राकेश पाठक के बयान दर्ज़ होंगे।

डॉ पाठक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा (निजी परिवाद) पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नितिन कुमार मुजाल्दे ने तर्क सुनने के बाद गत 13 जून को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। आरोपी मनोज सिन्हा सांसद और केंद्र में मंत्री रहे हैं इसलिए न्यायालय ने आज 5 जुलाई को इस प्रकरण को सांसद,विधायक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

डॉ पाठक की ओर से आज ही विशेष अदालत के न्यायाधीश महेंद्र सैनी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इस विशेष अदालत ने डॉ पाठक और उनके वकीलों के प्राथमिक तर्क सुनकर सर्वप्रथम UNCR पर शिकायत को दर्ज़ कर गुरुवार 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। डॉ पाठक की ओर से अधिवक्तागण भूपेंद्र सिंह चौहान, पंकज सक्सेना और शुभेंदु सिंह चौहान प्रस्तुत हुए।

स्मरण रहे कि गत 23 मार्च को ग्वालियर के आईटीएम विश्वविद्यालय में डॉ राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान में मनोज सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा था कि ‘शायद कम लोगों को मालूम है..देश में अनेक पढ़े लिखे लोगों को यह भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी।’
इस भाषण से आहत होकर डॉ राकेश पाठक ने मनोज सिन्हा को पहले कानूनी नोटिस भेजा और उत्तर न मिलने पर सक्षम न्यायालय में निजी परिवाद दायर किया था।

 

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